सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को पहले सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जिन धाराओं के तहत उन्हें पकड़ा गया, वे सबूतों को नष्ट करने और गैर इरादतन हत्या से संबंधित हैं। ट्रेन हादसे की जांच में पुष्टि हुई थी कि सिग्नल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की गलती और लापरवाही के कारण 2 जून को दुखद दुर्घटना हुई थी।
2 जून को, पर बहनागा बाजार स्टेशन ओडिशा के बालासोर जिले की कोरोमंडल एक्सप्रेस ने स्टेशन की लूपलाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी दो डिब्बे, जो उसी समय डाउन लाइन (हावड़ा की ओर) से गुजर रहे थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गए और पलट गए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)